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Excise Policy Case: जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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manish sisodia
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Excise Policy Case: दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि एक बार फिर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एक्साइज पॉलिसी मामले में हाई कोर्ट ने तीन और लोगों को जमानत याचिका खारिज की है। इसमें आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली और बिनाय बाबू का नाम शामिल है। मामले में आरोपी बनाए गए चारों लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

ED ने किया था जमानत का विरोध

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चारों पर धन शोधन (Money Laundering) के मामले में केस दर्ज किया है। दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान ED (Enforcement Directorate) ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था। ED का कहना है कि डिप्टी CM रहते मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे। वे एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ED ने उन्हें जमानत न देने की मांग उठाई थी।

26 फरवरी से जेल में बंद हैं सिसोदिया

बता दें कि 26 फरवरी को CBI ने मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। तब से सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके बाद 9 मार्च को ED ने भी उन्हें मनी लॉडरिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में लिया था। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति मामले में घोटाले के आरोप हैं। ये नीति 17 नवंबर 2021 को लागू की गई थी। जिसके बाद भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इसे सितंबर 2022 के अंत में वापस ले लिया गया था।

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