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Godhra Train Coach Burning Case: गोधरा कांड में Supreme Court का बड़ा फैसला, 8 दोषियों को मिली जमानत

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Supreme Court
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Godhra Train Coach Burning Case: गोधरा कांड के 8 दोषियों को आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं, न्यायालय ने 4 दोषियों को जमानत देने से मना कर दिया है। इस चारों दोषियों को निचली अदालत से फांसी की सजा मिली हुई है।

इस आधार पर दी गई जमानत

गौर हो कि 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर दोषियों को जमानत दी गई है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने जमानत दी है। अदालत ने 20 फरवरी 2023 को दोषियों की डिटेल मांग थी।

तुषार मेहता ने इस फैसले पर जताई असहमति

कोर्ट में गुजरात सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। उन्होंने 2017 में गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले पर असहमति जताई, जिसमें 1 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि इस घटना के कुछ दोषियों की उम्र अब 60 साल पार हो चुकी है।

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चारों दोषियों की अर्जियों पर सुनवाई स्थगित करने का आग्रह

वहीं, मौत की सजा वाले जिन चार दोषियों को कोर्ट से जमानत नहीं मिली, उसको लेकर तुषार मेहता ने कहा कि- ‘मुझे चार दोषियों से उनकी भूमिकाओं के कारण दिक्कत है। उनमें से एक के पास से लोहे का पाइप बरामद हुआ और दूसरे के पास से एक धारिया मिला। एक दोषी कोच जलाने में इस्तेमाल किए गए पेट्रोल को खरीदते हुए, उसे रखते हुए और उसे ले जाते हुए पाया गया। आखिरी वाले ने यात्रियों पर हमला किया, जिसकी वजह से उन्हें चोटें आईं और उन्हें लूट भी लिया।’ वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने चारों दोषियों की अर्जियों पर सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया।

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