MCD Property Tax: दिल्ली के भवन मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 30 जून से पहले संपत्ति कर जमा करने पर प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया है। MCD का कहना है कि अगर भवन मालिक समय रहते अपना टैक्स जमा कर देते हैं तो उन्हें विशेष लाभ दिया जाएगा। जिसमें 30 जून से पहले टैक्स जमा करने पर उन्हें 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट
दिल्ली में भवन मालिकों के खिलाफ MCD ने पीछले काफी समय से अभियान छेड़ा हुआ है। बीते एक महीने से MCD भवन मालिकों को टैक्स जमा करने को लेकर नोटिस भेज रहा है। नोटिस में कहा गया है कि भवन मालिक ऑनलाइन भी अपना प्रोपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। ये वो भवन मालिक हैं, जिन्होंने सालों से टैक्स नहीं भरा है। इसके अलावा कई व्यवसायिक संपत्तियों के मालिकों ने भी अभी तक टैक्स का भुगतान नहीं किया है। इन संपत्तियों पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है। ऐसे में MCD लगातार डिफाल्टरों को नोटिस भेज रही है।
MCD को हो चुका है करोड़ों का नुकसान
बता दें कि MCD की ये कार्रवाई खासकर पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में हो रही है। यहां कई ऐसे फॉर्म हाउस, मैरिज हॉल और व्यवसायिक संपत्तियां हैं, जिन्होंने कई सालों से टैक्स जमा नहीं किया है। जिससे MCD को अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा भवन मालिकों पर भी MCD की कार्रवाई जारी है। MCD के अधिकारियों का कहना है कि नोटिस भेजे जा रहे हैं। समय पर टैक्स जमा करने वालों को छूट दी जाएगी।
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