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Delhi परिवहन विभाग के एक आदेश से लाखों वाहन चालकों को लगा झटका, जानते हैं कैसे?

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Delhi News: राजधानी दिल्ली में 10-15 साल पुराने डीजल और पेट्रॉल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपनी परिचालन का समय पूरा कर चुके करीब 54 लाख पुराने 27 मार्च तक के वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। जिनमें दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा तथा कैब सहित कुछ अनरजिस्टर्ड वाहन भी शामिल भी शामिल हैं। 5 साल पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में 10-15 साल पुराने वाहनों पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाने को कहा गया था। इसके बाद आदेश का उल्लंघन करने वाले के वाहन को जब्त करने कर लिया जाएगा।

इन जगहों पर हुई कार्रवाई

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के मुताबिक 2014 में ही 15 साल पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। परिवहन विभाग की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक 1 लाख वाहनों का दक्षिण दिल्ली दिल्ली भाग-1 से वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। जिसमें 27 मार्च तक 25167 कैब तथा 9287 तिपहिया वाहनों को रोक दिया गया। दक्षिणी दिल्ली पार्ट-1 से 9,99,999 वाहनों का, दक्षिणी दिल्ली पार्ट-2 से 1,69,784 वाहनों का,माल रोड जोन से 2,90,127 वाहनों, आई डिपो में 3,27034 वाहनों का,जनकपुरी से 7,06,921 वाहनों का, लोनी से 4,35,408 वाहनों, सरायकाले खां में 4,96,086 वाहनों,मयूर बिहार में 2,99,788 वाहनों, बजीरपुर में 1,65,048 वाहनों, द्वारिका में 3,04,677, बुराड़ी में 25,167 वाहनों, राजा गार्डन में 1,95,626 वाहनों और रोहिणी जोन से 6,56,201 वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

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परिवहन विभाग ने दिए निर्देश

दिल्ली परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने ऐसे वाहन मालिकों से अपील की है। जिनके वाहन दिल्ली एनसीआर के नियमानुसार “अपनी परिचालन अवधि पार कर चुके वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उस राज्य में बेचने का अनुरोध है जहां वे परिचालन के लायक हैं। यदि ये वाहन यहां सड़कों पर खड़े मिलेंगे तो उन्हें तो उन्हें कबाड़ में दिए जाने का खतरा है।”

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