Manish Sisodia Bail Hearing: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज यानि शनिवार को सीबीआई कोर्ट (CBI Court) में पेश किया गया। सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत अर्जी पर सुनवाई (Manish Sisodia Bail Hearing) की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
‘सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे’
सीबीआई रिमांड (Central Bureau of Investigation) पर न्यायालय का फैसला आना अभी बाकी है। CBI की ओर से अदालत में कहा गया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन की और रिमांड देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अब तक सभी आरोपियों की आमने-सामने पूछताछ नहीं हुई है। इसके बाद विशेष जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया के केस की डायरी मांगी है।
CBI के दावे झूठे (Manish Sisodia Bail Hearing)
सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं करना रिमांड का आधार नहीं हैं। उन्होंने CBI के दावे को झूठा करार दिया। सिसोदिया के वकील ने कहा कि वे जांच (Manish Sisodia Bail Hearing) में पूरा सहयोग कर रहे हैं, सीबीआई झूठ कह रही है।
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26 फरवरी को CBI ने किया था गिरफ्तार
गौर हो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 28 फरवरी को सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के सभी मंत्री पदों से इस्तीपा दे दिया था। सिसोदिया के पार पूर्व डिप्टी सीएम पद के साथ कुल 18 विभागों का जिम्मा था।