Monday, December 23, 2024
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MCD News: एल्डरमैन काउंसलर्स मामले में Supreme Court में आज होगी सुनवाई

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इस फैसले को दी थी चुनौती

इससे पहले इस याचिका पर 29 मार्च को सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई में अदालत ने उपराज्यपाल कार्यालय से जवाब मांगा था। केजरीवाल सरकार ने इस मामले में वकील शादान फरासत के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सरकार ने याचिका में निर्वाचित सरकार और उसकी मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ के बिना सदस्यों को नामित करने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी।

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‘उपराज्यपाल ने निर्वाचित सरकार को किया दरकिनार’

दिल्ली सरकार की ओर से याचिका में कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ जब निर्वाचित सरकार को उपराज्यपाल की ओर से पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद नामांकन किया गया। इससे गैर निर्वाचित कार्यालय को एक शक्ति का अधिकार मिल गया। याचिका में कहा गया कि जो अधिकार निर्वाचित सरकार से संबंधित है, वह गैर निर्वाचित कार्यालय को मिल गया।

याचिका में किया गया ये दावा

याचिका में सरकार की ओर से दावा किया गया है कि सरकार की ओर से किसी भी प्रस्ताव को लाने की कोई अनुमति नहीं दी गई। साथ ही कहा गया है कि सदस्यों के नामांकन संबंधित फाइल पांच जनवरी को संबंधित विभाग के मंत्री के पास भेजी गई थी। इससे पहले ही नामांकन हो चुका था और अधिसूचित भी किया जा चुका था।

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