Saturday, November 23, 2024
Homeदेश & राज्यदिल्लीMCD News: एल्डरमैन काउंसलर्स मामले में Supreme Court में आज होगी सुनवाई

MCD News: एल्डरमैन काउंसलर्स मामले में Supreme Court में आज होगी सुनवाई

Date:

Related stories

विधानसभा उपचुनाव के बाद CM Bhagwant Mann की खास पहल! स्वेच्छा से छोड़ा AAP प्रदेश अध्यक्ष का पद; जानें किसे मिला प्रभार?

Bhagwant Mann: पंजाब में आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। विधानसभा उपचुनाव के लिए संपन्न हुए मतदान के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने आज बड़ा ऐलान किया है।

सियासी गहमा-गहमी के बीच Arvind Kejriwal की सधी चाल! ‘AAP’ ने Delhi Assembly Election के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची

Delhi AAP Candidate List: देश में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा है। इसी सियासी गहमा-गहमी के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सधी चाल चलते हुए बड़ा कदम उठाया है।

MCD News: सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली सरकार की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) में उपराज्यपाल की ओर से एल्डरमैन काउंसलर्स को नामित करने के खिलाफ केजरीवाल सरकार की ओर से याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर आज यानी सोमवार को न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी।

इस फैसले को दी थी चुनौती

इससे पहले इस याचिका पर 29 मार्च को सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई में अदालत ने उपराज्यपाल कार्यालय से जवाब मांगा था। केजरीवाल सरकार ने इस मामले में वकील शादान फरासत के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सरकार ने याचिका में निर्वाचित सरकार और उसकी मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ के बिना सदस्यों को नामित करने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी।

ये भी पढ़ें: India China Tension: चीन को भारत देगा मुंहतोड़ जवाब! CDS अनिल चौहान ने लिया LAC का जायजा

‘उपराज्यपाल ने निर्वाचित सरकार को किया दरकिनार’

दिल्ली सरकार की ओर से याचिका में कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ जब निर्वाचित सरकार को उपराज्यपाल की ओर से पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद नामांकन किया गया। इससे गैर निर्वाचित कार्यालय को एक शक्ति का अधिकार मिल गया। याचिका में कहा गया कि जो अधिकार निर्वाचित सरकार से संबंधित है, वह गैर निर्वाचित कार्यालय को मिल गया।

याचिका में किया गया ये दावा

याचिका में सरकार की ओर से दावा किया गया है कि सरकार की ओर से किसी भी प्रस्ताव को लाने की कोई अनुमति नहीं दी गई। साथ ही कहा गया है कि सदस्यों के नामांकन संबंधित फाइल पांच जनवरी को संबंधित विभाग के मंत्री के पास भेजी गई थी। इससे पहले ही नामांकन हो चुका था और अधिसूचित भी किया जा चुका था।

Latest stories