Home ख़ास खबरें Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल को फिर बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने...

Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल को फिर बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने LG के इस आदेश पर लगाई रोक, जारी किया नोटिस

0
Supreme Court

Delhi News: दिल्ली में चल रही अधिकारों की लड़ाई के बीच उप-राज्यपाल वीके सक्सेना को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उप-राज्यपाल के एक और आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के चेयरपर्सन के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने LG को नोटिस जारी किया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर की थी। जिस पर आज (4 जून, मंगलवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 11 जुलाई तक ये रोक लगाई है।

21 जून को हुई थी चेयरपर्सन की नियुक्ति

दरअसल, 21 जून को दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के चेयरपर्सन के लिए जस्टिस उमेश कुमार को नियुक्त किया था। लेकिन, आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जस्टिस उमेश कुमार के शपथ लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि उप-राज्यपाल दिल्ली सरकार को नियुक्ति का आदेश नहीं दे सकते। ऐसे में इस नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई में फैसला होगा।

AAP ने बताया उप-राज्यपाल की साजिश

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस नियुक्ति का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। AAP ने तर्क दिया था कि ये नियुक्ति साजिश के तहत की जा रही है। पार्टी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा था कि दिल्ली में लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाती है, जो दिल्ली सरकार की पॉपुलर स्कीम है। लेकिन उप-राज्यपाल मुफ्त बिजली की योजना पर रोक लगाना चाहते हैं। AAP ने इसे केंद्र और LG की साजिश बताया था।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Exit mobile version