PAN-Aadhaar Link Extended: केंद्र की मोदी सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब आप 30 जून 2023 तक पैन के साथ आधार को लिंक कर सकते हैं। पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी। सूत्रों की मानें तो सरकार की ओर से जल्द ही इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा।
In order to provide some more time to the taxpayers, the date for linking PAN & Aadhaar has been extended to 30th June, 2023, whereby persons can intimate their Aadhaar to the prescribed authority for PAN-Aadhaar linking without facing repercussions.
(1/2) pic.twitter.com/EE9VEamJKh— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 28, 2023
वित्त मंत्रालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी
आज मंगलवार को वित्त मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। इसमें पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब आप 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की मानें तो वर्तमान समय तक करीब 51 करोड़ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा चुका है।
कैसे करें आधार से पैन कार्ड को लिंक
अगर आप भी अभी तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो अभी कर लें। इसके लिए आपको ये प्रोसेस करना होगा। सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। वहां link aadhar पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास लॉग इन करने का एक बटन आएगा। इस लॉग इन बटन पर क्लिक कर वहां पैन नंबर और यूजर आईडी के साथ उसमें जन्म तिथि डालें। ध्यान रहे आपने जो जन्म तिथि आधार कार्ड में दिया हुआ है वही जन्म तिथि यहां डालें। इसके बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करें।
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Aadhar Card Link पर क्लिक करें
यहां क्लिक करने के बाद आपके पास Aadhar Card Link करने का एक ऑप्शन आएगा, अब आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद वहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोर्ड डालें। इसके ठीक नीचे आधार लिंक का विकल्प होगा, उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
यहां क्लिक कर आप कर सकते हैं लिंक
इसके साथ ही आप पैन के साथ आधार को इस यूआरअल पर क्लिक कर भी https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar लिंक कर सकते हैं। इस यूआरएल पर क्लिक कर जो दर्ज करने कहा जा रहा है, वह सबमिट कर आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं।