Monday, November 25, 2024
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Protest against WFI Chief: Supreme Court पहुंची महिला पहलवानों के यौन शोषण की गूंज, आर-पार के मूड में Wrestlers

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सियासी गहमा-गहमी के बीच Arvind Kejriwal की सधी चाल! ‘AAP’ ने Delhi Assembly Election के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची

Delhi AAP Candidate List: देश में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा है। इसी सियासी गहमा-गहमी के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सधी चाल चलते हुए बड़ा कदम उठाया है।

Protest against WFI Chief: भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका पर शुक्रवार 28 अप्रैल 2023 को सुनवाई होगी। कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए याचिका स्वीकार कर ली। इसके साथ साथ कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी खिलाड़ियों की शिकायत पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। याचिका में एक ऐसी महिला खिलाड़ी का जिक्र किया गया है, जिसके साथ 16 साल की उम्र में यौन शोषण होने की शिकायत की गई है।

जानें क्या है मामला

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के साथ कुछ और अंतरराष्ट्रीय पहलवानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। इस बार खिलाड़ियों ने राजनीतिक दलों से भी अपनी मांगों के समर्थन में खुलकर साथ देने की गुहार लगाई है। जिसमें कल AAP के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे थे। इस धरना प्रदर्शन में महिला पहलवान वीनेश फोगाट,साक्षी मलिक,बजरंग पुनिया तथा नरसिंह यादव जैसे पहलवान शामिल हैं।

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सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका

अब 7 महिला पहलवानों की तरफ से एक याचिका को सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच में दायर की गई । जिसमें एक महिला खिलाड़ी के साथ तब यौन शोषण किया गया जब वह नाबालिग थी। इसके साथ कई पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पर लगाया गया है। याचिका में कहा गया कि दिल्ली पुलिस को शिकायत करने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

महिला पहलवान खिलाड़ियों की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘पेशेवर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं, वे बेहद गंभीर हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए ततपर हैं। इसके साथ दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि आखिर महिला पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई?

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Hemant Vatsalya
Hemant Vatsalyahttp://www.dnpindiahindi.in
Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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