Monday, November 25, 2024
Homeदेश & राज्यदिल्लीRahul Gandhi Disqualification: 'मोदी सरनेम' मामले में अदालत जाएंगे राहुल गांधी, सूरत...

Rahul Gandhi Disqualification: ‘मोदी सरनेम’ मामले में अदालत जाएंगे राहुल गांधी, सूरत कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं याचिका

Date:

Related stories

Sambhal Violence मामले पर छिड़ी जंग! Rahul Gandhi, Giriraj Singh, Asaduddin Owaisi समेत कई नेताओं ने दी तीखी प्रतिक्रिया

Sambhal Violence: 'धुआँ जो कुछ घरों से उठ रहा है, न पूरे शहर पर छाए तो कहना।' जावेद अख्तर की ये पंक्ति संभल हिंसा (Sambhal Violence) मामले को चरितार्थ करती नजर आ रही है।

Devendra Fadnavis: CM, डिप्टी सीएम या BJP अध्यक्ष? Assembly Elections Maharashtra में जीत के बाद फडणवीस का भविष्य क्या?

Devendra Fadnavis: चुनावी प्रचार के दौरान नागपुर साउथ-वेस्ट सीट पर एक बात कही जा रही है। प्रचारकों ने मतदाताओं को आश्वस्त किया कि 'आप विधायक नहीं बल्कि महाराष्ट्र का सीएम चुनेंगे।'

PM Modi, CM Yogi, Devendra Fadnavis के हिस्से खुशी! Rahul Gandhi, Nana Patole, Sharad Pawar को झटका; विपक्ष का अगला कदम क्या?

Maharashtra Election Result 2024: 'कहीं खुशी, कहीं निराशा!' इस पंक्ति का इस्तेमाल ऐसे मौकों के लिए जाता है जब किसी एक खेमे में खुशी तो वहीं दूसरे खेमे में निराशा हो। ये पंक्ति आज महाराष्ट्र के सियासत को चरितार्थ करती नजर आ रही है।

Rahul Gandhi Disqualification: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। सूत्रों की मानें तो इस सजा के खिलाफ राहुल गांधी सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार कर ली गई है। सोमवार को कांग्रेस नेता कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।

क्या है पूरा मामला (Rahul Gandhi Disqualification)

गौर हो कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ पर टिप्पणी की थी। इसके बाद से इस मामले में जमकर राजनीति हो रही है। टिप्पणी के बाद राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। इसी मामले में 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने सुनवाई की है।

ये भी पढ़ें: PM Modi Objectionable Poster Row: पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने का मामला, 8 लोग गिरफ्तार

कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा

मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से 24 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 23 मार्च से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। संसद सदस्यता खत्म होने के बाद लोकसभा हाउस कमेटी की ओर से राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि मैं आदेश की पालना करूंगा। इसके बाद से इस मामले में राजनीति जारी है।

मोदी सरनेम को लेकर राजनीति तेज

सूरत सेशन कोर्ट से सजा मिलने के बाद से मोदी सरनेम को लेकर राजनीति और तेज हो गई है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल भाजपा पर जमकर निशाना साधा रही है। वहीं, सजा मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि- ‘मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।’ इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, हरीश चौधरी सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए थे।

विपक्षी दलों की बैठक

इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में कांग्रेस के 10 से अधिक दलों ने शिरकत की थी। बैठक के बाद राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा था कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रही है। फिलहाल, इस मामले में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सोमवार को राहुल गांधी सूरत सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।

Latest stories