Uber-Rapido: दिल्ली में Uber-Rapido-Ola की बाइक टैक्सी चलाने वाले सैकड़ों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। SC ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए फिर बाइक टैक्सी सेवा पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही SC ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि जल्द इस मामले की सुनवाई पूरी की जाए।
दरअसल, इससे पहले दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पॉलिसी बनने तक बाइक टैक्सी को चलाने का आदेश दिया था। लेकिन, SC ने उस आदेश को पलट दिया है। ऐसे में SC के अगले आदेश तक दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा पर बैन जारी रहेगा।
Uber-Rapido ने कोर्ट में क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उबर के वकील ने दलील दी कि भारत के कई राज्यों में 2019 से बाइक टैक्सी सेवा चल रही है। जिसमें दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वकील ने बताया कि मोटर वीकल एक्ट के तहत इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक दोपहिया वाहनों को कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने दलील दी कि बाइक टैक्सी सेवा से लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। इसे बंद करने से हजारों लोग प्रभावित होंगे।
क्या है मामला ?
दरअसल, 19 फरवरी 2023 को दिल्ली सरकार ने एक नोटिस जारी कर बाइक टैक्सी सेवा पर बैन लगा दिया था। दिल्ली सरकार ने तर्क दिया था कि बाइक टैक्सी सेवा के लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। यहां कोई भी रजिस्ट्रेशन कर बाइक टैक्सी चल रहा है। ऐसे में इसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए।
सरकार के इस फैसले के बाद रैपिडो और उबर ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बताओ नोटिस जारी किया था। अब इस मामले में सुनवाई चर रही है।
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