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Delhi News: दिल्ली सरकार के पास रहेगा Bureaucracy का कंट्रोल, SC ने सुनाया अहम फैसला

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Delhi News: दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं (Bureaucracy) पर कंट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। इसका मतलब दिल्ली में नौकरशाही पर दिल्ली सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। साफ शब्दों में कहें तो उपराज्यपाल नहीं CM ही दिल्ली का असली बॉस होगा।

Supreme Court ने सुनाया अहम फैसला

फैसले को पढ़ते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियां अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। यहां चुनी हुई सरकार है लेकिन सरकार के पास शक्तियां सीमित हैं। कोर्ट ने माना की चुनी हुई सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना ज्यादा दखल न हो कि वह राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले। इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। अगर किसी अफसर को ऐसा लगता है कि उन पर सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती है, तो उनकी जिम्मेदारी घटेगी और कामकाज पर इसका असर पड़ेगा। उप-राज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा।

क्या है मामला

बता दें कि दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई को लेकर आम आदमी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर विवाद था। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से केंद्र के साथ अपनी शक्ति की सीमा तय करने की मांग की थी। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने 18 जनवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब Supreme Court ने इस मामले पर अहम फैसला सुनाया है।

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