Home देश & राज्य DGCA Advisory: हवाई जहाज में मामूली सा बुरा बर्ताव आपको पहुंचा सकता...

DGCA Advisory: हवाई जहाज में मामूली सा बुरा बर्ताव आपको पहुंचा सकता है जेल, यात्रियों के लिए जारी की गई एडवाइजरी

0
DGCA Advisory

DGCA Advisory: भारत में विमानों की नियामक संस्था डीजीसीए (DGCA) यानि नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान के भीतर यात्रियों और एयरलाइंस के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बीते कुछ दिनों में विमान के अंदर कई यात्रियों ने बुरा बर्ताव किया है। ऐसे में पैसेंजर्स के बढ़ते अशिष्ट व्यवहार की वजह से ही डीजीसीए ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

डीजीसीए ने जारी की एडवाइजरी

डीजीसीए ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अशिष्ट व्यवहार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मगर हाल फिलहाल के मामलों में पायलट और केबिन क्रू की तरफ से किसी भी तरह का कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। डीजीसीए ने कहा कि ऐसे मामलों में विमान की सुरक्षा को खतरा हो सकता था।

ये भी पढ़ें: UIDAI ने आधार कार्ड होल्डर्स को दी खुशखबरी, मुफ्त में कर सकेंगे ऑनलाइन डाक्यूमेंट्स अपडेट

डीजीसीए ने आगे कहा कि इस तरह के मामलों को रोकने की जिम्मेदारी संबंधित एयरलाइंस की भी होती है। इसके अलावा डीजीसीए ने सभी  एयरलाइंस के उच्च पदों पर बैठे लोगों से, पायलट, चालक दल के सदस्यों से अशिष्ट बर्ताव करने वालों से उचित तरीके से निपटने के लिए जानकारी मांगी है।

इन सूरतों में किया जा सकेगा गिरफ्तार

डीजीसीए के मुताबिक, बुरा व्यवहार करने वाले यात्रियों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि अनुचित व्यवहार करने पर उन्हें विमान से उतरने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। विमान में शराब पीना, नशा करना, धूम्रपान करना, पायलट की बात न मानना, किसी भी तरह का बुरा व्यवहार करना। इसमें क्रू मेंबर या साथी यात्री को अपशब्द बोलना, धमकी देना। फिजिकली गलत गलत व्यवहार करना, क्रू मेंबर के कार्य में बाधा डालना, किसी व्यक्ति की सुरक्षा में खलल डालना।

कमेटी लेगी फैसला

यात्री के इन व्यवहार को देखते हुए कमेटी ये तय कर सकती कि उस व्यक्ति को कितने समय के लिए विमान में उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया जाए।

Exit mobile version