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Electoral Bonds: SC ने चुनावी बॉन्ड को बताया असंवैधानिक, Lok Sabha Election 2024 से पहले पार्टियों को बड़ा झटका

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Electoral Bonds
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Electoral Bonds: देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चुनावी बॉन्ड्स (Electoral Bonds) को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) से पहले सरकार को एक बड़ा झटका लगा है।

Electoral Bonds पर SC की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनावी बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (a) का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि जनता को सूचना का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड्स के तौर पर आर्थिक सहायता के बदले में कुछ और करने के सिस्टम को बढ़ावा मिल सकता है। ये बिल्कुल सही नहीं है।

Electoral Bonds पर SC का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई कर रहे सभी जजों ने सहमत होकर अपना फैसला सुनाया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में काले धन पर नियंत्रण करने के लिए चुनावी बॉन्ड एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता है। इसके और भी कई ऑप्शन मौजूद है।

Lok Sabha Election 2024 से पहले राजनीतिक दलों को झटका

इसके साथ प्रधान जज डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को राजनीतिक दलों से मिले सभी चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी देने का आदेश दिया है। साथ ही तुरंत प्रभाव से चुनावी बॉन्ड्स पर रोक लगाई जाएगी। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई सभी चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी तीन हफ्ते में चुनाव आयोग को देगा। चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

Electoral Bonds का जानिए क्या है पूरा माजरा

आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड्स के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही ये भी कहा गया था कि कॉर्पोरेट मदद निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के खिलाफ है।

चुनावी बॉन्ड्स का मामला लगभग 8 सालों से अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था। ऐसे में इस मामले पर कई लोगों की पैनी निगाहें थी। ये मामला काफी अहम इसलिए भी है, क्योंकि आगामी समय में लोकसभा चुनाव 2024 है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का प्रभाव चुनावों पर पड़ सकता है।

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