Electricity Bill Rules: यूपी में किसानों के बकाया बिजली बिल पर ओटीएस यानि वन टाइम सेटलमेंट जारी कर दी गई है। बता दे कि पंजीकरण पर मूल राशि का 30 प्रतिशत तक जमा करना होगा। मालूम हो कि ओटीएस उन किसानों के लिए भी लागू कर दी गई है। जिनका बकाया 1 अप्रैल 2023 से पहले से है। इसके तहत किसानों को 30 जून या उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके अलावा 30 फीसदी मूल राशि जमा करनी होगी।
क्या है ओटीएस?
राज्य सरकार ने ‘वन टाइम सेटलमेंट’ के तहत बिजली चोरी करते पकड़े जाने वालों को सहूलियत दी जाती है। उनके बिल पर ब्याज और पेनाल्टी में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता मात्र 35 प्रतिशत जुर्माना अदा कर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों का बकाया 1 अप्रैल 2023 से पहले बकाया है, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट भी लागू की गई है। योजना के तहत एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भुगतान के दो विकल्प दिए गए हैं।
30 जून तक करा ले रजिस्ट्रेशन
वन टाइम सेटलमेंट के तहत किसान 30 जून या उससे पहले रजिस्ट्रेशन करा ले। अगर किसान ऐसा नही करते है तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल जो किसान 30 जून तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उन्हें क्षेत्रवार निर्धारित यूनिट 1300/1045 निःशुल्क का लाभ नहीं मिलेगा।