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Ghaziabad News: गाजियाबाद विकास प्रधिकरण ने आवासीय फ्लैट, शॉपिंग प्लॉट के खरीदारों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, जानें पूरी डिटेल

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Ghaziabad Development Authority

Ghaziabad News: गाजियाबाद के विकसित क्षेत्रों में बहु-उद्देशीय भूखण्डों एवं आवासीय भवनों को टेंडर- सह निलामी के लिए गाजियाबाद विकास प्रधिकरण की तरफ से आवंटन हेतु नियम व शर्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

Ghaziabad News: कौन कर सकता है अप्लाई?

●कोई भी व्यक्ति अनुबंध करने और रखने में सक्षम है। वह वाणिज्यिक भूखंड, सुविधाजनक शॉपिंग प्लॉट, कियॉस्क प्लॉट, आर्ट गैलरी प्लॉट, पेट्रोल पंप प्लॉट आवासीय प्रस्तावित भूखंड, दुकान भूखंड और आवासीय फ्लैटनीलामी बिक्री के लिए आवंटन कर सकता है।

●पैट्रोल पम्प प्लॉट के लिए केवल पैट्रोलियम कम्पनी एवं उनके अधिकृत लाइसेंस होल्डर नीलामी में भाग ले सकते है।

हॉस्पिटल/नर्सिंग होम प्लॉट की निलामी हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्या प्राप्त चिकित्सा अथवा हॉस्पीटल संचालित करने हेतु गठित कम्पनी/सोसायटी/ फर्म आवेदन के साथ/ आवंटन के बाद प्रस्तुत करना होगा

●फार्मा एवं इण्डस्ट्री भूखण्डों हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्माण से पूर्व प्राप्त करना होगा।

Ghaziabad News: बोली लगाने के लिए पंजीकरण कैसे करें

किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी को बोली में भाग लेने की अनुमति तभी दी जाएगी। जब वह तालिकनुसार निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्रधिकरण के पक्ष में देय एवं गाजियाबाद भुगतान योग्य हो।(Ghaziabad News) निलामी की दिनांक को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पूर्ण रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षारित आवेदन-पत्र के साथ नीलामी स्थल पर स्थित टोकन काउंटर पर जमा कराकर टोकन प्राप्त करना होगा।(Ghaziabad News) आप चाहे तो आवेदन पत्र gdaghaziabad.in से डाउनलोड कर सकते है। आवेदन पत्र उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्रधिकरण के पक्ष में 1100 रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न पर ही वैध मान्य होगा।

Ghaziabad News: नीलामी की प्रक्रिया

●बोलीदाता को विवरण पुस्तिका में शामिल आवेदन-पत्र को पूर्ण रूप से भरकर फोटो सत्यापित कराते हुए निर्धारित धरोहर राशि को बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के साथ नीलामी की दिनांक  को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बोली स्थल पर स्थित टोकन काउन्टर पर जमा करना होगा।

●नीलामी अधिकारी सभी प्लॉट या किसी भी एक प्लॉट की नीलामी जनहित प्रधिकरण हित में स्थागित कर सकते है।

●भूखण्ड की निलामी आरक्षित दर से अधिक दर से आरम्भ की जायेगी।(Ghaziabad News) दो बोलियों के बीच न्यूनतम अन्तर को नीलामी के समय सूचित किया जाएगा।

●कार्नर के प्लॉट/सम्पत्तियों पर  10 प्रतिशत कार्नर चार्ज अतिरिक्त देना होगा।

●जिस बोलीदाता द्वारा प्लॉट/भवन की बोली दी जाएगी उसे अपनी बोली वापस लेने का अधिकार नही होगा।

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