Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को नगर निगम आयुक्त विक्रमादित्य मलिक द्वारा हस्ताक्षरित टैक्स स्ट्रक्चर को लागू करने का आदेश अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 7 अक्टूबर 2023 को नई संरचना की मंजूरी दे दी है। इसलिए इसे लागू किया जा रहा है।
1 अप्रैल से लागू होगा नया हाउस टैक्स
गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए घरों की संपत्ति पर टैक्स निर्धारित करने के लिए एक नई किराया मूल्य संरचना 1 अप्रैल 2024 से गाजियाबाद में लागू होगी। आपको बता दें कि नागरिक निकाय द्वारा नई संरचना को मंजूरी देने के बाद भी महापौर और पार्षदों ने करदाताओं पर बढ़ते बोझ का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान टैक्स स्ट्रक्चर में सभी इलाकों के लिए सामान्य किराया मूल्य है। प्रमुख इलाकों के घरों के साथ-साथ निचले इलाकों में भी सामान्य करों का भुगतान किया जाता है।
आवासीय कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया
नई संरचना के तहत आवासीय कॉलोनियों को तीन श्रेणियों- ए, बी, सी के तहत बांटा गया है। श्रेणी- (ए) में प्रमुख और उच्च श्रेणी के इलाके शामिल है। वहीं श्रेणी- (बी) में वह इलाके शामिल है जो कम विकासित है। जबकि श्रेणी- (सी) में वह इलाके शामिल है जो सबसे कम विकासित है। नई संरचना के तहत श्रेणी- (ए) में कॉलोनियों का किराया मूल्य 1.75 रूपये से 4 रूपये प्रति वर्ग फुट होगा। श्रेणी (बी) में कॉलोनियों का किराया मूल्य 0.50 पैसे से 3.5 रूपये प्रति वर्ग फुट होगा। जबकि श्रेणी(सी) में कॉलोनियों का किराया मूल्य 0.30 पैसे से 3 रूपये प्रति वर्ग फुट होगा।
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