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Ghaziabad News: मेट्रो में कितनी शराब की बोतलें ले कर उतर सकते है यात्री? जानें क्या है इससे जुड़े नियम

Ghaziabad News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मेट्रो ट्रेनें चलती हैं, जो दिल्ली के साथ-साथ अगल-बगल के राज्यों को भी जोड़ती है।

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Ghaziabad News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मेट्रो ट्रेनें चलती हैं, जो दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जैसे शहरों को जोड़ती हैं। गौरतलब है कि मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन माना जाता है। इसके साथ ही मेट्रो दिल्ली-एनसीआर को एक दूसरे से जोड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मेट्रो में शराब ले जाने के क्या नियम है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी जानकारी।

दिल्ली मेट्रो में कितनी शराब की बोतल ला सकते है

मान लीजिए की आप गाजियाबाद में रहते है और आप दिल्ली से शराब गाजियाबाद ला रहे है तो राज्य के उत्पाद शुल्क नियम के तहत आप एक बोतल ही दारू गाजियाबाद ला सकते है, अगर आप मेट्रो में आ रहे है तो, हालांकि यह नियम अलग- अलग राज्यों के लिए अलग है। अगर हम दिल्ली की बात करे तो राज्य के उत्पाद शुल्क नियम के तहत दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल शराब ले जा सकते है।

DMRC का क्या है नियम?

अगर आप दिल्ली, यूपी और हरियाणा में मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं तो इन शहरों में इन राज्यों के उत्पाद शुल्क नियम लागू होंगे। डीएमआरसी ने कहा कि अगर कोई यात्री दिल्ली में शराब की दो बोतलें लेकर ट्रेन में चढ़ता है और यूपी की ओर जाता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके पास उस राज्य के उत्पाद शुल्क नियम का पालन करने के लिए दो बोतलें हैं। इसलिए वहां केवल एक शराब की बोतल की अनुमति है, तो उसे केवल एक ही ले जाना चाहिए।

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