Haryana News: हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार राज्य के कुंवारों के लिए बेहतरीन योजना लेकर आई है। इसके तहत प्रदेश के उन सभी लोगों को सम्मान भत्ता दिया जा रहा जिनकी शादी नहीं हो पाई है और उम्र 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है। वहीं विधुर नागरिकों को भी पेंशन के रुप में सम्मान भत्ता दिया जा रहा है। खबर है कि हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग ने अबतक 10787 कुंवारों और विधुर जनों की पेंशन बना दी गई है। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को 2750 रुपये प्रति माह की रकम दी जाएगी जिससे उनका गुजारा आसानी से हो सके।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में कुंवारों को दी जाने वाली पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए पात्रता के नियम का पालन करना होगा। शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वो अविवाहित लोग (पुरुष या महिला) जिनकी उम्र 45 वर्ष से 60 वर्ष तक है और उनकी वार्षिक आय 180000 रुपये तक या इससे कम है तो ऐसे लोग इस पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत हरियाणा सरकार द्वारा प्रति माह 2750 रुपये की रकम पात्र लोगों को दी जाएगी। इसके साथ ही विधुर लोगों को भी पेंशन देने का प्रावधान लाया गया है। इसके तहत अगर किसी पुरुष की पत्नी का देहांत हो जाता है और उसकी आय 300000 रुपये तक या इससे कम है तो उसे 2750 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। इस दौरान विधुर की उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है।
क्या इन कारणों से दी जा रही पेंशन?
हरियाणा में लिंगानुपात की बात करें तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार प्रति 1000 हजार लड़कों पर 877 लड़कियां हैं। हालाकि समय के साथ इसमें सुधार भी हुआ है। दावा किया जाता है कि लोग लिंगानुपात के कारण भी अविवाहित रह जाते हैं। वहीं बेरोजगारी भी युवकों के अविवाहित रहने का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। दावा किया जा रहा है कि इन दो कारणों से लोग अविवाहित रह जाते हैं और सरकार द्वारा उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पेंशन व्यवस्था की शुरूआत की गई है।
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