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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में IAS पूजा सिंघल की 82 करोड़ की संपत्ति जब्त, ED ने की बड़ी कार्यवाई

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IAS: झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद कर दिया गया था। ऐसे में अब उनसे जुड़ा एक और मामला सामने आया है। दरअसल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा की 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति को जप्त करने का आदेश दिया है। ईडी ने गुरुवार को इस कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। निदेशालय ने कहा कि संपत्ति जब्त करने के आदेश की पुष्टि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के निर्णायक प्राधिकरण ने कर दी है।

प्रॉपर्टीज में शामिल है ये चीजें

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जांच हुई संपत्ति में एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, एक डॉयग्नोस्टिक सेंटर, प्लांट और मशीनरी के साथ ही रांची में जमीन के दो प्लॉट शामिल हैं। वहीं ईडी ने झारखंड पुलिस और सतर्कता ब्यूरो, झारखंड द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू कर दी थी। जांच में पता चला कि, मनरेगा घोटाले से की गई काली कमाई की रकम पूजा सिंघल और उसके रिश्तेदारों ने संबंधित विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई है और ईंधन का उपयोग संपत्ति खरीदने निवेश में किया जा रहा है।

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पद का किया था दुरुपयोग

दअरसल पिछले साल दिसंबर में ईडी ने इन संपत्तियों की जब्ती प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया था लेकिन आरोपियों की ओर से इसे ईडी की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में चुनौती दी गई लेकिन अथॉरिटी ने ईडी की जब्ती आदेश को सही मानते हुए लंबित आईएस पूजा सिंघल की सभी प्रॉपर्टी को स्थायी टोल पर संपत्ति को जप्त कर लिया है। अब यह संपत्ति भारत सरकार की मानी जाएगी। पूजा सिंघल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से पैसे कमाए थे। जांच में ईडी ने पाया कि पूजा सिंघल ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी जो इस पैसे की मदद से खरीदी गई थी।

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