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Post office schemes के नियमों में बड़ा बदलाव, अब इतने निवेश पर दिखाना होगा इनकम प्रूफ

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Post office schemes
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Post office schemes: भारत में बहुत सारे लोग लघु बचत योजनाओं के जरिए बचक करना पसंद करते हैं। पिछले कुछ समय से इन योजनाओं की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ा है। खासकर पोस्ट ऑफिस की लघु बचत योजनाएं लोगों को बचत व निवेश का बढ़िया ऑप्शन देती हैं। अब इन्ही लघु बचत योजनाएं से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। इनके नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। ये बदलाव पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के लिए हैं।

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डाक विभाग ने जारी किया सर्कुलर

डाक विभाग ने इस संबंध में हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। इसी सप्ताह जारी सर्कुलर में डाक विभाग ने लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए केवाईसी (KYC) यानी ‘अपने ग्राहक को जानें’ प्रावधानों में बदलाव किया है। बदलावों के तहत पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में बड़ा निवेश करने वालों के लिए प्रावधानों को कठिन बनाया गया है।

इतने निवेश पर देना होगा इनकम प्रूफ

अब अगर कोई इन्वेस्टर डाक घर की योजनाओं में 10 लाख रुपये या ज्यादा निवेश करता है तो उसे केवाईसी के कागजातों के तौर पर कमाई का सबूत भी देना होगा। डाक विभाग ने इसे लेकर सभी डाक घरों से कहा है कि वे छोटी बचत योजनाओं की एक निश्चित श्रेणी के निवेशकों से कमाई का सबूत जरूर लें। यह बदलाव मनी लॉन्ड्रिंग पर टेरर फाइनेंस पर रोकथाम लगाने के लिए किया गया है। अब इन मामलों में निवेशकों को पैन और आधार के साथ इनकम प्रूफ भी लगाना होगा।

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