Jan Vishwas Bill 2023: संसद में मणिपुर पर चल रहे हंगामे के बीच एक महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी मिल गई है। गुरुवार (27 जुलाई) को लोकसभा से जन विश्वास बिल पारित कर दिया गया। हाल में केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिसके बाद गुरुवार को इसे लोकसभा में पेश किया गया, जहां ये बिल पास हो गया है। अब ये बिल राज्यसभा में पेश होगा।
व्यापारियों को राहत देने की तैयारी में सरकार
इस बिल के जरिए सरकार व्यापारियों को राहत देने की तैयारी में है। अगर ये बिला कानून में तब्दील हो जाता है तो इससे व्यापारियों का बड़ा फायदा होगा। इस बिल के पास होने के बाद कई नियमों में बदलाव होगा, जिसमें जेल की जगह अब जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। ताकि छोटी गड़बड़ियों पर जेल की जगह जुर्माना वसूला जा सके।
‘व्यापार करने में होगी आसानी’
संसद में बिल पर चर्चा के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक 1,500 से अधिक अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया है। वर्तमान विधेयक के माध्यम से 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का तात्पर्य उल्लंघनों के लिए जुर्माने और दंड में कमी लाना है।
उन्होंने आगे कहा कि कुल मिलाकर सरकार ने व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए पिछले नौ वर्षों में 3,600 कानूनों को अपराधमुक्त कर दिया है।
संसदीय समिति ने दिए थे सुझाव
बता दें कि विधेयक दिसंबर 2022 में संसद के समक्ष लाया गया था, लेकिन सहमति न बनने पर इसे समीक्षा और सिफारिशों के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। समिति की सात सिफारिशों में से छह को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें अन्य कानूनों की जांच के लिए विशेषज्ञों के कार्य समूह का गठन भी शामिल है। बिल अब मंजूरी के लिए उच्च सदन (राज्यसभा) में जाएगा।
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