Jharkhand Triple Murder Case: झारखंड के बरकाकाना में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में दोषी RPF जवान को फांसी की सजा सुनाई गई है। रामगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने जवान पवन कुमार सिंह को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी जवान को धारा 307 में 10 साल कारावास से भी दंडित किया है।
10-10 हजार का जुर्माना
रामगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शेषनाथ सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में भी सात साल कारावास की सजा (Jharkhand Triple Murder Case) सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अगर आरोपी जवान अर्थदंड नहीं देता है तो उसे एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
17 अगस्त 2019 का मामला (Jharkhand Triple Murder Case)
गौर हो कि 17 अगस्त 2019 को RPF जवान पवन सिंह ने अपने मकान मालिक, उनकी पत्नी के साथ ही एक गर्भवती महिला और दो अन्य लोगों को गोली मार दी थी। घटना में गर्भवती महिला, मकान मालिक और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। जबकि दो लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद बिहार निवासी आरपीएफ जवान फरार हो गया था। घटना के 8 महीने बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
ये भी पढ़ें: JP Nadda on Rahul Gandhi: देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस शामिल, राहुल कर रहे देश का अपमान
दूध के लिए कर दी थी हत्या
घटना के बाद रेलकर्मी के परिजनों ने बताया था कि आरपीएफ जवान शराब के नशे में धुत होकर उनके घर दूध मांगने आया था। उनके पिता ने जवान से कहा कि दूध नहीं बचा है। इसके बाद पवन कुमार सिंह ने गाली-गलौच शुरू कर दी और फायर करने लगा। घटना के बाद पूरा परिवार बिखर गया था। उनका कहना है कि आज भी इस घटना को याद कर सहम जाते हैं।
5 साल बाद मिला न्याय
मामले मे जांच करने के बाद रामगढ़ न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। घटना में सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को ट्रिपल मर्डर मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 13 मार्च 2023 को आरोपी को दोषी करार दिया था। इस मामले में गुरुवार को सजा सुनाई गई।