J&K News: गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर काफी चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्ति बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इसके बाद जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह ही सभी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले है। इससे पहले इससे पहले मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 में संशोधन किया है।
गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है,
जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं।
जोड़े गए यह नए नियम
●42A- कानून, न्याय और संसदीय मामलों का विभाग मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए गिनती की कार्यवाही में महाधिवक्ता की सहायता के लिए महाधिवक्ता और अन्य कानून अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
●42B- अभियोजन स्वीकृति से इनकार करने या अपील भरने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के बाद पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विस और एंटी करप्शन ब्यूरो से रिलेटेड प्रस्तावों पर वित्त विभाग की सहमति के बिना फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेगा।
माना जा रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह ही अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास फैसले लेने की सारी शक्तियां उनके पास रहेंगी।