Kolkata Rape Case: Kolkata Rape Case मामले में एक बार फिर पीड़िता के परिजनों ने बड़ा खुलासा किया है। मालूम हो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पूरे देश में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स समेत कई राजनीतिक पार्टियां इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एंटी रेप कानून बिल पेश किया, जो सर्वसम्मति से पास हो गया है। इसी बीच पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर एक बड़ा खुलासा किया है।
Kolkata Rape Case में पीड़िता के परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप
आपको बता दें कि Kolkata Rape Case मामले में मृतक की चाची ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा खुलास किया है। दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पीड़िता की चाची ने कहा कि “जब बेटी का शव घर में माता-पिता के सामने पड़ा था तो पुलिस पैसे दे रही थी, क्या यही है पुलिस की मानवता? उन्होंने आगे कहा कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, तब तक 300-400 पुलिसवाले हमें घेरे हुए थे, लेकिन अंतिम संस्कार होने के बाद वहां एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया।
परिवार क्या करेगा, घर कैसे जाएगा, पुलिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अंतिम संस्कार होने तक पुलिस सक्रिय थी और उसके बाद पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई। जब बेटी का शव घर में माता-पिता के सामने पड़ा था और हम आंसू बहा रहे थे, पुलिस पैसे दे रही थी, क्या यही पुलिस की मानवता है? पुलिस कह रही थी कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, क्या इसे जिम्मेदारी निभाना कहते हैं”?
परिजनों ने विरोध प्रदर्शन में लिया हिस्सा
आपको बता दें कि बीते दिन यानि 4 सितंबर को मृतक पीड़िता के परिजनों ने जूनियर डॉक्टरों के साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की। बता दें कि 4 सितंबर की रात को कोलकाता के लोगों ने रात 9 से बजे 10 बजे तक अपने घरों की लाइट बंद कर दी और सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला।
कोलकाता में एंटी रेप कानून बिल पास
मालूम हो कि बढ़ते दबाव के बीच ममता सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एंटी रेप कानून बिल को सर्वसम्मित से पास कर दिया गया। बता दें कि इस कानून के अनुसार 36 दिनों के अंदर रेप से जुड़े मामले को सुलझाने का प्रावधान है। इसके अलावा आरोपी को उम्रकैद या सीधे फांसी का भी प्रावधान है।