Thursday, December 19, 2024
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Kolkata Rape Case मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा ‘डॉक्टर काम पर लौट जाएं लोग..,’ जानें डिटेल

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Atul Subhash: देश की सर्वोच्च अदालत ने आज तालाक के मामलों में मिलने वाले 'गुजारा भत्ता' को लेकर बड़ी रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से कुछ मानक पेश किए गए जिसके आधार पर एक तालाकशुदा महिला के लिए गुजारा भत्ता का ऐलान हुआ।

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SC on Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय की नई परिभाषा गढ़ने वाले सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।

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Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट (Supreme Court) में सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से स्पष्ट किया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा।

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Kolkata Rape Case: कोलकाता रेप केस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि डॉकटरों को काम पर लौट जाना चाहिए। और एक बार जब वे काम पर लौट आएंगे तो अदालत अधिकारियों पर प्रतिकूल कार्रवाई न करने का दबाव बनाएगी। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे काम करेगा। गौरतलब है कि आज सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे दी है। मालूम हो कि 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था।

विरोध प्रदर्शन पर SC का बड़ा बयान

विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “इस अदालत ने राज्य को अपनी कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचना चाहिए जो आरजी कर कॉलेज में हुई घटना का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं”।

सुप्रीम कोर्ट ने महिला सुरक्षा पर उठाएं गंभीर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकतीं और सुरक्षित नहीं रह सकतीं, तो हम उन्हें समानता के बुनियादी अधिकार से वंचित कर रहे हैं। हमें कुछ करना होगा”। इसके अलावा कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस और सरकार को भी फटकार लगाई।

14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई?

बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि अपराध होने के “14 घंटे” बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार-हत्या की घटना के बारे में पहली प्रविष्टि दर्ज करने वाले कोलकाता पुलिस के अधिकारी को सुनवाई की अगली तारीख पर समय का खुलासा करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया।

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