Kolkata Rape Case: कोलकाता रेप केस का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कई अहम मद्दें उठाए। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े किए है। उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई है। इसके अलावा नेशनल टास्क फोर्स बनाने का भी आदेश दे दिया है।
नेशनल टास्क फोर्स बनाने का दिया आदेश
सीजेआई ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का भी आदेश दे दिया है। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि “हम एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वे वरिष्ठ और कनिष्ठ डॉक्टरों के लिए सुरक्षा उपायों के लिए देश भर में अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों की सिफारिशें दें”।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
गौरतलब है कि कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया था। वहीं अब सीजेआई ने कहा कि, “हम चाहते हैं कि सीबीआई एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और जांच की स्थिति से अवगत कराए। हम एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं और चाहते हैं कि वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा उपायों के लिए देश भर में अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों पर सिफारिशें दें।” इसके अलावा उन्होंन पुलिस की कार्रवाई पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए है। गौरतलब है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। इस पर सीजेआई ने पूछा कि अस्पताल में 7000 प्रदर्शनकारी कैसे घुस गए, पुलिस क्या कर रही थी।
मृतक की फोटो वायरल करने पर कोर्ट ने जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि कोलकाता बलात्कार पीड़िता का नाम, फोटो और वीडियो क्लिप हर जगह प्रकाशित किया गया। कानून पीड़ितों के नाम प्रकाशित करने पर रोक लगाता है। क्या इसी तरह हम उस युवा डॉक्टर को सम्मान प्रदान करते हैं जिसने अपनी जान गंवाई है? सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी सवाल किया कि उन्होंने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की और माता-पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई”।