LGBTQ: वित्त मंत्रालय ने LGBTQ समुदाय को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। दरअसल LGBTQ समुदाय अब बैंक में ज्वाइंट खाता खुलवा सकेंगे। बता दें कि इस लेकर वित्त मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के व्यक्तियों के लिए Joint Bank Account खोलने और समलैंगिक संबंध वाले किसी व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। LGBTQ के लोग अब बैंक में ज्वाइंट खाता खुलवा सकते है।
वित्त मंत्रालय ने LGBTQ को लेकर जारी की एडवाइजरी
वित्त मंत्री द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि “यह स्पष्ट किया जाता है कि समलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों के लिए Joint Bank Account खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और खाताधारक की स्थिति में खाते में शेष राशि प्राप्त करने के लिए समलैंगिक रिश्ते में किसी व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है”। बता दें कि LGBTQ समुदाय के लिए यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम केंद्र सरकार जनहित याचिका के 1011/2022 के मामले में 17 अक्टूबर 2023 को यह आदेश दिया गया था। वित्त मंत्रालय द्वारा आगे कहा गया है कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 21 अगस्त, 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है।
LGBTQ समुदाय के मुद्दों के लिए बनाया गया पैनल
बता दें कि 17 अक्टूबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अप्रैल 2024 में समलैंगिक समुदाय से संबंधित कई मुद्दों की जांच को लेकर एक 6 सदस्यीय पैनल बनाया गया था। पैनल का काम यह सुनिश्चित करना है कि LGBTQ समुदाय के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव न हो सके।
LGBTQ किसे कहते है?
समलैंगिकों को आम बोलचाल की भाशा में एलजीबीटी (LGBT) यानि लेस्बियन(Lesbian) गे(Gay) बाईसेक्सुअल (Bisexual) और ट्रांसजेंडर(Transgender) कहते है। वहीं कई दूसरे और वर्गों को जोड़कर इसे क्वियर (Queer) समुदाय का नाम दिया गया है। इसके इसे LGBTQ कहते है।