Tuesday, October 22, 2024
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Liquor in Delhi Metro:दिल्ली मेट्रो से यूपी शराब ले जाने वाले हो जाएं सावधान, एक गलती पड़ सकती है भारी

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Liquor in Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने की अनुमति दे दी है। डीएमआरसी यात्रियों की सुविधाओं के लिए कोई न कोई उपाय करते रहते हैं। दिल्ली के अलावा ये मेट्रो एनसीआर में गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद तक जाती है। ऐसे में शराब की बोतल यूपी आयात करने के लिए क्या हैं नियम।

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डीएमआरसी ने ये घोषणा की है कि, अबसे मेट्रो में 2 सील बंद शराब की बोतल ले जा सकते हैं। प्रति व्यक्ति 2 बोतल सील बंद शराब ले जाने की अनुमति है। ये सुविधा केवल दिल्ली से शराब लेकर दिल्ली में उतरने वाले लोगों के लिए हैं। यूपी शराब ले जाने वाले यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसके लिए उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने आगाह किया है।

यूपी के लिए अलग नियम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी में मौजूदा नियम ही लागू होंगे। अभी यूपी के बाहर से शराब की एक से ज्यादा बोतल ले जाना गैर कानूनी माना जाता है। दिल्ली या हरियाणा से सिर्फ एक बिना सीलबंद बोतल लाने की अनुमति है। इससे ज्यादा बोतल लाने पर उत्पाद शुल्क नियम के अनुसार टैक्स देना होगा। जिसको लेकर विभाग के उच्चाधिकारियों ने सरकार के राजस्व को नुकसान का हवाला दिया है। दिल्ली में दो सीलबंद शराब की बोतल ले जाने की अनुमति मिली है। लेकिन ये नियम यूपी के क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्री अगर दिल्ली से शराब नोएडा या गाजियाबाद आयात करते हैं तो उनपर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि यूपी आबकारी विभाग इसकी अनुमति नहीं देता है।

बाहर से यूपी में शराब लाए तो होगी कार्रवाई

बताया जा रहा है कि, दिल्ली में शराब नियमों के लागू होने से, दिल्ली से सटे यूपी के मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई दिल्ली से सील बंद शराब के साथ पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होगी। एक अधिकारी ने कहा कि, यूपी के लोगों को उत्पाद शुल्क नियमों के बारे में जागरूक करने का प्रयास करेंगे। बता दें, यूपी के मुकाबले दिल्ली और हरियाणा में शराब थोड़ी सस्ती है। इसलिए लोग दिल्ली, हरियाणा से शराब यूपी में आयात करते हैं। अबतक कई लोग ऐसा करते हुए पकड़े गए हैं। ऐसे में पकड़े गए अपराधियों पर उत्पाद शुल्क अधिनियम, धारा 63 के तहत कार्रवाई होती है।

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