MP News: अप्राकृतिक कृत्य मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाई कोर्ट ने 2013 के अप्राकृतिक कृत्य मामले में दर्ज FIR को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में उनके एक पूर्व कर्मचारी ने उन पर अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद मामले की जांच हुई और आरोप झूठे साबित हुए। मामले में राहत मिलने के बाद पूर्व मंत्री के समर्थकों में खुशी की लहर है।
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पूर्व मंत्री को छोड़ना पड़ा था पद
ये मामला 2013 का है। जब पूर्व मंत्री पर उनके ही एक कर्मचारी ने अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप लगाए थे। कर्मचारी ने भोपाल के हबीबगंज थाने में इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। जिसके बाद पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताया था। जिस समय ये मामला सामने आया था, उस समय राघवजी BJP के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इन आरोपों के चलते उनका करियर बर्बाद हो गया था। इनता ही नहीं उन्हें पार्टी से भी बेदखल कर दिया गया था।
कोर्ट ने दिए FIR निरस्त करने के आदेश
बाद में जब मामले की गहराई से जांच की गई, तो सभी आरोप झूठे साबति हुए। शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने षड्यंत्र के तहत ये झूठे आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता ने एक अन्य पीड़ित कर्मचारी की मदद से छिपकर मामले का एक वीडियो बनाया था। कानूनी तौर पर देखा जाए तो दो वयस्क लोगों की आपसी सहमति से संबंध बनाना अपराध नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने इन तथ्यों को आधार पर FIR निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
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