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MP में New Year से पहले सख्त हुई सरकार, होटल-रेस्टारेंट में हुक्का पिलाने वालों के लिए जारी किए अहम निर्देश; जानें डिटेल

MP News: भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 लागू कर दिया है। इसके तहत अगर होटल या रेस्टारेंट संचालक लोगों को हुक्का पिलाते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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MP News: नव वर्ष (2024) के आगाज होने में अब महज 2 दिनों का समय बचा है। ऐसे में देश के विभिन्न हिस्सों में इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भी चका-चौंध बढ़ रही है और लोग बेसब्री से न्यू ईयर का इंतेजार कर रहे हैं। हालाकि एमपी सरकार इस खास मौके को लेकर पहले ही सतर्क नजर आ रही है और होटल-रेस्टारेंट में हुक्का पिलाने वालों के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत होटल, रेस्टारेंट में हुक्का बार का संचालन करने वालों पर सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप दोषियों को 3 साल तक की सजा के साथ 100000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

नए साल से पहले सतर्क हुई सरकार

मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन राज्य में नव वर्ष पर होने वाले तरह-तरह के आयोजनों पर पैनी नजर रख रही है। इसके तहत इस बात का ख्याल भी रखा जा रहा है आधुनिकता को देखते हुए राज्य के लोग हुक्का बार की ओर न आकर्षित हो। राज्य सरकार ने इसके लिए पहले ही सख्त कदम उठाते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन संशोधन अधिनियम 2023 लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के तहत हुक्का बार चलाना गैर-कानूनी माना जाएगा। इसके साथ ही होटल-रेस्टारेंट में हुक्का पिलाना भी गैर कानूनी कृत्य की श्रेणी में आएगा।

नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हुक्का बार लागू किए गए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 के नियमों का पालन न करना हुक्का बार संचालकों को महंगा पड़ सकता है। इसके तहत अगर कोई भी होटल या रेस्टारेंट संचालक हुक्का पिलाते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा लागू किए गए इस अधिनियम को तोड़ने पर 3 साल तक की जेल सजा के साथ 100000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। सरकार की ओर से सख्ती से निर्देश जारी कर दिया गया है जिससे कोई भी भोजनालय, आवासीय होटल, रेस्टारेंट नए साल व आने वाले समय में लोगों को हुक्का नहीं परोस सकेंगे।

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