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MP News: मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदारी के लिए शुरू हुआ पंजीकरण, जानें फसल की MSP, आवेदन शेड्यूल और अन्य डिटेल

MP News: मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सरकारी खरीदारी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज यानी 25 सितंबर से शुरू हो गई है।

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सांकेतिक तस्वीर

MP News: दलहन की महत्वपूर्ण फसल, सोयाबीन की बुआई करने वाले किसानों के लिए मध्य प्रदेश (MP News) सरकार की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक MP में सोयाबीन की सरकारी खरीदारी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज यानी 25 सितंबर से शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की ये प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। बता दें कि पंजीकरण कराने वाले किसानों की सोयाबीन फसल 4892 रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाएगी।

13.68 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन की होगी खरीदारी

मध्य प्रदेश सरकार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान 13.68 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन की खरीदी MSP पर करेगी। इसके बाद तय मात्रा से अधिक उपार्जन होने पर राज्य सरकार अपने स्तर पर सोयाबीन की खरीदारी करेगी। इसके लिए 1400 खरीद केन्द्र बनाए जाएंगे और फिर आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन भी किया जाएगा।

कब से कब तक होगी खरीद?

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सरकारी खरीद 25 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। सोयाबीन खरीद की ये प्रक्रिया 31 दिसम्बर 2024 तक चलेगी। इस दौरान पंजीकृति किसानों के सोयाबीन उत्पाद सरकार द्वारा खरीदे जाएंगे और उन्हें तय MSP के भाव से रकम दी जाएगी।

पंजीकरण के लिए पात्रता

सोयाबीन की सरकारी खरीद में अपने उत्पाद को शामिल कराने के लिए किसानों को पंजीकरण की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। ध्यान देने योग्य बात ये है कि किसानों का पंजीकरण उसी स्थिति में होगा जब उनके भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। ऐसा न होने पर इसका सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा।

कैसे करें पंजीकरण?

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सरकारी खरीद का लाभ उठाने के लिए किसानों को पंजीकरण की प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर होगा (https://mptenders.gov.in/nicgep/app) पोर्टल पर जाकर आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। वहीं सहकारी समिति या सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, खसरा नकल एवं बैंक पासबुक की प्रति जैसे दस्तावेजों को लाना अनिवार्य होगा।

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