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वर्ष 2025 में इन तारीखों पर शादी करने से मिलेगा Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का लाभ, MP सरकार ने जारी किया नया शेड्यूल; देखें

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को इन तय तिथियों पर ही सामूहिक विवाह का हिस्सा बन कर सात फेरे लेने होंगे।

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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
सांकेतिक तस्वीर

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, एमपी की मोहन यादव सरकार ने नया शेड्यूल जारी कर दिया जिसके आधार पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) का लाभ उठाया जा सकेगा। एमपी सरकार की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक वर्ष 2024 में 26 नवंबर और 2, 13 दिसंबर की तिथि घोषित की गई है।

वर्ष 2025 की बात करें तो 2, 3, 9 और 14 फरवरी, 14 मार्च, 14, 16 और 30 अप्रैल, 10 और 28 मई की तिथि को शेड्यूल के तौर पर घोषित किया गया है। इस तय तिथि पर मध्य प्रदेश (MP) के विभिन्न जिलों में सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। इस सामूहिक विवाह में का हिस्सा बन कर सात फेरे लेने वालों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना योजना का लाभ मिलेगा।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का लक्ष्य

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) का लक्ष्य स्पष्ट है। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं, विधवाओं को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार लाभार्थी कन्या/महिला को कुल 55000 रुपये की सहायता देती है। इसमें वधू को 49000 का अकाउन्ट पेयी चेक एवं आयोजनकर्ता को प्रति कन्या के मान से 6000 रुपये दिए जाते हैं।

ध्यान देने योग्य बात ये है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ सामान्य, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की कन्याओं को मिलता है। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता

ध्यान रहे कि वधू और वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों। वधू द्वारा निर्धारित आयु (18 वर्ष) पूर्ण कर ली गई हो। सनद रहे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही सरकार द्वारा निर्धारित तिथियों पर आयोजित सामूहिक कन्या विवाह में हिस्सा लें। एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

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