Home देश & राज्य Mahtari Vandan Yojana: खुशखबरी! पीएम मोदी ने शुरू की नई योजना, इन...

Mahtari Vandan Yojana: खुशखबरी! पीएम मोदी ने शुरू की नई योजना, इन महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रूपये, जानें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

0
Mahtari Vandan Yojana
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Mahtari Vandan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि यहां Mahtari Vandan Yojana शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रूपये की राशि मिलेगी। इसके साथ ही आपको कही भी जाने की जरूरत नही है। आप घर बैठे इस स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई कर इस स्कीम का लाभ उठा सकते है चलिए आपको बताते है इस स्कीम के बारे में और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते है। वहीं इस स्कीम से किसे फायदा मिलेगा।

कैसे करें अप्लाई?

●सबसे पहले आपको महतारी वंदन योजना की आधिकारिक साइट पर जाना होगा।

●साइट खुलते ही आपको ‘एप्लीकेशन फॉर्म’ का विकल्प दिखाई देगा। यहां आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा.

●आपको फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा. इसमें आपको सारी जानकारी बहुत ध्यानपूर्वक भरनी होगी.

●साइट आपको पब्लिक लॉगइन का विकल्प दिखाएगी। यहां आपको सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. यहां आपको फॉर्म को स्कैन करके ऑनलाइन सबमिट भी करना होगा।

●यदि आवेदन जमा नहीं हुआ है तो फॉर्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या आंगनवाड़ी में जाकर जमा किया जा सकता है।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

अगर आप भी इस योजना के लिए अप्लाई करने चाहते है तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इसमें आधार नंबर को आधार कार्ड, व्यक्तिगत बैंक खाते, मोबाइल नंबर और बैंक खाते से सत्यापित किया जाना चाहिए। अगर किसी महिला के पास ये सभी दस्तावेज हैं तो वह आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।

किसे मिलेगा लाभ?

महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं के लिए है। इसके अलावा जो महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं उनका शादीशुदा होना जरूरी है। इसके अंतर्गत तलाकशुदा महिलाएं भी आती हैं। लेकिन ऐसी महिलाओं की आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ये फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी सेवा में हो या हर साल आयकर देता हो या वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक रहा हो या भारत सरकार या किसी राज्य के किसी बोर्ड, निगम, बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहा हो। वह इस योजना का लाभ नही ले सकता है

Exit mobile version