Tuesday, November 5, 2024
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Manish Sisodia Remand: 5 दिन बढ़ी सिसोदिया की रिमांड, 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई

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Manish Sisodia Remand: दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज यानी शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश (Manish Sisodia Remand) किया गया। न्यायालय में सिसोदिया की पेशी आज रिमांड खत्म होने को लेकर हुई। पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को आज जज एमसे नागपाल की अदालत में पेश किया गया।

जानकारी के अनुसार न्यायालय में आज जोहेब हुसैन प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आप नेता बार-बार बयान बदल रहे हैं। ईडी ने सिसोदिया को तीन लोगों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की बात (Manish Sisodia Remand) कही। इन तीन लोगों में एक IAS अधिकारी और दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर शामिल हैं।

सिसोदिया के वकील ने किया ईडी का विरोध

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की ओर से वकील मोहित माथुर प्रवर्तन निदेशालय का विरोध कर रहे हैं। मोहित ने न्यायालय को बताया कि फोन बदलने का मामला सीबीआई के रिमांड का एक हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर अब दोबारा से रिमांड पर नहीं दिया जा सकता।

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22 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे सिसोदिया (Manish Sisodia Remand)

इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। सिसोदिया अब 22 मार्च तक ईडी रिमांड में रहेंगे. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया की 7 दिन और रिमांड की मांग की थी।

क्या है पूरा मामला (Manish Sisodia Remand)

बता दें, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। अधिकारी उनसे मनी ट्रेल के मामले में पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ के बाद ईडी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने जांच एजेंसी का पूछताछ में सहयोग नहीं किया।

26 फरवरी को CBI ने किया था गिरफ्तार

इससे पहले दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। गिरफ्तार करने के बाद CBI ने रिमांड पर लेकर सिसोदिया से पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

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