Marital Rape: बलात्कार (Rape) यह नाम जिसे सुनने के साथ ही कान खड़े हो जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या होता है मैरिटल रेप (Marital Rape) जिसे लेकर केंद्र सरकार (Central Government) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपनी दलीलें पेश की। इस दौरान उन्होंने कहां है कि मैरिटल रेप को कभी भी अपराध घोषित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि यह कानून से ज्यादा सामाजिक मुद्दा है और ऐसे में इसका समाज पर सीधा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं सरकार के मुताबिक इस कृत्य के लिए पहले से दंडात्मक उपाय मौजूद है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्या होता है मैरिटल रेप और क्यों इसे अपराध मानने के खिलाफ है केंद्र सरकार।
क्या होता है Marital Rape
Marital Rape यानी जब पत्नी के द्वारा अपने ही पति पर दुष्कर्म के आरोप लगाए जाए। जब खुद का पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करें। अब आपके मन में भी यह सवाल जरूर होगा कि पति और पत्नी के बीच शारीरिक दुष्कर्म कैसे हो सकता है लेकिन पत्नी की मर्जी के खिलाफ पति उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करें और पत्नी की तरफ से पति पर आरोप लगाए जाए तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है। इसमें महिला की मर्जी नहीं होती है और जोर जबरदस्ती के साथ पति शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है।
Marital Rape को लेकर सरकार की राय
सरकार के मुताबिक Marital Rape को अपराध घोषित कर दिया जाएगा तो इससे पति और पत्नी के बीच के रिश्ते खराब हो सकते हैं क्योंकि शारीरिक संबंध उनका अपना निजी मामला है। इस सिद्धांत पर जीवन और शादी संस्थान को नुकसान पहुंच सकता है। पति-पत्नी के मर्जी के बिना संबंध नहीं बना सकता लेकिन इस क्राइम बताना गलत हो सकता है क्योंकि इससे दांपत्य जीवन पर विपरीत असर होगा और शादी संस्थान पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा।
Marital Rape को लेकर क्या है कानून
जहां तक रेप के कानून (Rape कानून ) की बात करें तो क्रिमिनल कोड आईपीसी (IPC) 375 (अपवाद) के मुताबिक पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध अपराध नहीं है। जब पत्नी की उम्र 15 साल से अधिक हो जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर 18 साल कर दिया है। Marital Rape को क्राइम (Crime) न बनाने के खिलाफ सरकार लंबे समय से दलीलें दे रही है।
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