Meerut News: देह व्यापार के धंधे को रोकने के लिए भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें अपने स्तर तक कड़ी कार्रवाई करती हैं। फिर भी हर दिन किसी न किसी जगह से छापेमारी को लेकर खबरें आ रही ही जाती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, कि इसे कैसे रोका जाए। इसी बात को लेकर हाईकोर्ट ने मेरठ की मशहूर ‘रेड लाइट एरिया’ यानी की कबाड़ी बाजार को लेकर अपना फैसला सुनाया है।
बता दें कबाड़ी बाजार में एक समय था जब देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से चलता था। लेकिन एक अधिवक्ता के अर्जी पर सुनवाई करते हुए साल 2019 में हाईकोर्ट ने कबाड़ी बाजार रेड लाइट एरिया के 58 कोठों को सील कराने के आदेश दे दिया था तब से यह बंद था। ऐसे में एक बार फिर कोर्ट ने इसे खोलने का आदेश दे दिया है।
कबाड़ी बाजार ‘रेड लाइट एरिया’ के कोठे की टूटेंगे ताले
खबरों की मानें तो साल 2019 में अधिवक्ता सुनील चौधरी की तरफ से याचिका में यह कहा गया था, कि मेरठ के कबाड़ी बाजार में 400 महिलाओं के साथ अनगिनत लड़कियों से खुलेआम देह व्यापर का धंधा करवाया जाता है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि यहां पर 75 से अधिक कोठे यहां के मकान मालिकों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।
तब कोर्ट ने अधिवक्ता के मामले पर सुनवाई करते हुए कबाड़ी बाजार रेड लाइट एरिया के 58 कोठों को सील कराने के आदेश प्रशासन को दे दिया था। लेकिन देखा जाए तो इतने साल बंद रहने के बावजूद वहां के मकान मालिकों ने किराया भाड़ा के लिए कोर्ट की तरफ कुछ समय पहले दरवाजा खटखटाया था। जिसका फैसला अब कोर्ट ने कर दिया है।
शर्तों के मुताबिक हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
बता दें कि मालिकों की पुकार को सुनते हुए हाईकोर्ट ने एक बार फिर मेरठ की मशहूर ‘रेड लाइट एरिया’ कबाड़ी बाजार के कोठों को खोलने का आदेश दे दिया है। लेकिन कोर्ट ने शर्त रखते हुए कहा, हमने 15 कोठे खोलने का आदेश प्रशासन को दे दिया है। ऐसे में सभी मकान मालिक को इस बात का शपथ देना पड़ेगा, कि अहिंदा कभी इस जगह पर देह व्यापार का धंधा नहीं होना चाहिए।
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