Ministry of Education: शिक्षा मंत्रालय नें कोचिंग संस्थानों के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। कोचिंग सेंटर्स 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। अगर निर्देशों का पालन नही किया जाता है तो कोचिंग संस्थानों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्रालय ने यह दिशानिर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामले, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधा की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए है।
कोचिंग सेंटर्स वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी
गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग सेंटर्स की एक बेवसाइट होगी। जिस पर पढ़ने वाले शिक्षकों की योग्ता, पाठ्यक्रम सामग्री, पूरा होने की अवधि, हॉस्टस की सुविधा व फीस आदि की जानकारी देनी होगी।
कोचिंग सेंटर्स को जारी दिशानिर्देश के अनुसार
• अब कोचिंग क्लास में पढ़ाने वाले टीचर या ट्यूटर कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है।
• कोचिंग सेंटर माता-पिता/ छात्रों को एडमिशन के लिए भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे नंबर लाने की गारंटी नही देंगे।
• 16 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों का एडमिशन नही करेंगे। उनका एडमीशन 12वी की परिक्षा पास करने के बाद ही किया जाएगा।
• हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी। कोचिंग संस्थान बीच में ट्यूशन फीस नही बढ़ा सकेंगे।
• तय समय से पहले कोर्स छोड़ने पर संस्थान को 10 दिन के अंदर बाकी का पैसा लौटाना होगा।
• अगर छात्र हॉस्टल में नही रहे है तो हॉस्टल फीस और मैश फीस लौटानी होगी।
• हॉस्टल की सुविधा, फीस और मैस की पूरी जानकारी देनी होगी।
• बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। साथ ही उनके उपर अच्छा परफार्म करने का दबाव नही डालना होगा।
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