Voter List: देश में अब जल्द ही एक नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। किसी भी चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब मतदाताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसी व्यवस्था लागू होने जा रही है जिसमें मतदाता का नाम खुद ही वोटर लिस्ट में जुड़ेगा और वहां से हट भी जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं, तो आइए विस्तार में आपको बताते हैं ये सब कैसे होगा ?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी
बता दें कि इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। गृह मंत्री ने बताया कि जन्म और मृत्यु से जुड़े आंकड़ों को मतदाता सूची और समग्र विकास प्रक्रिया से जोड़ने के लिए संसद में एक विधेयक लाने जा रही है। इस संबंध में अभी योजना बनाई जा रही है। अमित शाह ने कहा कि जनगणना एक ऐसा प्रोसेस है, जो विकास के एजेंडे का आधार बनेगा। सोमवार को भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ‘जनगणना भवन’ का उद्घाटन के दौरान उन्होंने ये बात कही।
उन्होंने कहा कि डिजिटल, पूर्ण और सटीक जनगणना के आंकड़ों का फायदा बहुआयामी होता है। जब जनगणना के आंकड़ों पर आधारित योजना बनाई जाती है, तो इससे गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास पहुंचना सुनिश्चित होता है। अमित शाह का कहना है कि अगर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के डाटा को सही तरीके से संरक्षित किया जाएगा, तो इससे विकास कार्य के लिए प्लान किया जा सकेगा।
18 होते ही वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा नाम
अमित शाह ने बताया कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए संसद में विधेयक लाया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत अगर कोई 18 साल का हो जाता है, तो उसका नाम अपने आप ही मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर किसी मौत होगी, तो इसकी जानकारी खुद ब खुद चुनाव आयोग को मिल जाएगी। वह आगे बताते हैं कि जानकारी मिलने के बाद चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से नाम को डिलीट करना शुरू कर देगा।
नियमों में होगा संशोधन
अधिकारियों का कहना है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी), 1969 में संशोधन किया जाएगा। इसका फायदा न सिर्फ मतदाता सूची में देखने को मिलेगा, बल्कि इसके जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में भी सुविधाएं होंगी। इस डाटा के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जारी करना आसान हो जाएगा।
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