New Rule from 1st June: आज से नया महीना यानि 1 जून की शुरूआत हो चुकी है। मालूम हो कि आज से कई नियमों में बदलाव हुए है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। बता दें कि 19 किलों कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 72 रूपये तक सस्ता हो गया है। वहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओं के चक्कर काटने की जरूरत नही है। चलिए आपको बताते है कि 1 जून 2024 से किन नियमों में बदलाव किए गए है।
कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता
आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। मालूम हो कि यह लगातार तीसरा महीना है, जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर दामों में कटौती की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1676 रूपये है। वहीं मुंबई में कीमत 1629 रूपये है। अगर कोलकाता की बात करें तो यहां 1787 रूपये है। चेन्नई में 1 जून से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1840 रूपये हो गई है।
ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव
1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं काटने होंगे। नए नियम के अनुसार व्यक्ति अब अपना ड्राइविग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में जाकर दे सकेगा। वहीं नाबलिग द्वारा गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 25 हजारा रूपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा माता- पिता पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
करदाताओं को देना होगा ज्यादा टैक्स
बता दें कि आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी दी थी कि आधार- पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मई 2024 है। मालूम हो कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अभी 1000 रूपये का शुल्क लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिन करदाताओ ने पैन कार्ड को आधार को लिंक नहीं कराया उन्हें अब ज्यादा टीडीएस देना होगा। इसके अलावा करदाताओं को पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
आधार अपडेट करने की अंतिम तारीख 14 जून
मालूम हो कि 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने की अंतिम तारीख 14 जून 2024 है। अगर कोई 14 जून के बाद आधार कार्ड अपडेट करता है तो उसे एक तय शुल्क देना होगा।