Noida News: नया साल आने वाला है और कोई भी उत्सव शराब के बिना पूरा नही होता। अगर आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का सोच रहे है और आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते है तो यह खबर आपके लिए है। गौतमबुध्द के आबाकारी अधिकारी ने बताया की अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते है। और घर में पार्टी करते है और शराब परोसते है तो अब आपको लाइसेंस लेना होगा। वहीं अगर किसी कम्युनिटी हॉल या ररेस्टोरेंट में शराब परोसते है तो भी आपको लाइसेंस लेना होगा
2 तरह के लाइसेंस मिलेंगे
गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अगर आपके पास घर या सामुदायिक स्तर पर पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं होता है तो इसे नियमों का उल्लंघन मानकर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि 2 तरह के लाइसेंस दिए जाएंगे। अगर कोई घर में पार्टी करता है औऱ शराब परोसता है तो उसको लाइसेंस के लिए 4000 रूपये देने होंगे। वहीं अगर बड़े स्तर पर जैसे कम्युनिटी हॉल या ररेस्टोरेंट में शराब परोसते है तो लाइसेंस के लिए 11000 रूपये देने होंगे।
कानून का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगर घर या सामुदायिक स्तर पर भी पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं होता है तो इसे नियमों का उल्लंघन मानकर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती। एक आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक 5820 ऐसे लाइसेंस जारी किए गए, जबकि इस वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान 8770 लाइसेंस जारी किए गए। इस प्रकार लाइसेंस में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
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