Online ITR Filing: इनकम टैक्स विभाग ने छोटे व्यापारियों, पेशेवरों तथा व्यक्तियों की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-1 तथा ITR -4 फार्म को सक्षम बना दिया है। ऐसे करदाता जिन्हें इन फार्म के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करना है, वे अब इन फार्म के ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाने के बाद रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर बताया है कि अन्य ITR/फार्म तैयार करने के लिए जल्दी ही सॉफ्टवेयर/यूटिलिटीज को सक्षम बना दिया जाएगा।
क्या है अंतिम तारीख
जिन लोगों को अपने खातों के ऑडिट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक दाखिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए ITR-1 तथा ITR-4 को भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भी सक्षम बना दिया है। इसके अलावा वेतनभोगी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए Form-16 भरने की जरूरत होती है। इसकी आखिरी तारीख 15 जून 2023 निर्धारित की गई है।
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क्या है ITR- 1 और ITR -2
ITR-1 : इसके अंतर्गत वेतनभोगी तथा वरिष्ठ नागरिक रिटर्न दाखिल करते हैं।
ITR-2 : इसके अंतर्गत ऐसे कारोबारी तथा पेशेवर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, जिनका अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है।
Form-16: यूटिलिटीज फॉर्म के मुकाबले ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बेहद आसान माना जाता है। इसमें केवल दी गई सूचनाओं को फॉर्म-16 के साथ एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) की सूचनाओं के साथ मिलान करना होता है।ताकि करदाता आयकर विभाग के साथ जो सूचना साझा कर रहा है, जांच सके कि वो सही है या नहीं।
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