Tuesday, November 5, 2024
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Aadhaar PAN Link: आधार-पैन को लिंक करने की लास्ट डेट नजदीक आई, नहीं बन रही बात को करें ये उपाय

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PAN Aadhar card: इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जल्द कर लें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा खाता

केंद्र सरकार ने पैन और आधार को बचत की योजनाओं के लाभ के लिए जमा करने को कहा है। अगर आप इसे तय समय के अंदर जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता बंद किया जा सकता है।

Aadhaar-PAN Link न होने पर रुक जाएंगे ये 3 काम, नुकसान से बचने के लिए तुरंत फॉलो करें ये स्टेप्स

Aadhaar-PAN Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आपको काफी नुकसान हो सकता है। इस आर्टिकल में जानिए कौन से 3 काम हैं, जो पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर रुक जाएंगे।

Aadhaar-PAN Link: 31 मार्च के बाद प्लास्टिक का टुकड़ा बन जाएगा आपका पैन कार्ड! फटाफट करें ये काम

Aadhaar-PAN Link: 31 मार्च से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को जोड़ना जरूरी हो गया है। ऐसा न करने पर आपके कई अहम काम रूक जाएंगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर इनकम टैक्स भरना मुश्किल हो जाएगा।

Aadhaar-PAN Link: भारत में आधार को पैन से लिंक करना अब अनिर्वाय कर दिया गया है। क्योंकि दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की लास्ट डेट अब नजदीक आ गई है, इसलिए आयकर विभाग ने लोगों से इन दोनों पहचान पत्रों को जल्द लिंक करने के अपील की है। हालांकि, कुछ लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें आधार-पैन लिंक करने में दिक्कतें पेश आ रही है। इसी को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को वैकल्पिक उपाय बताए हैं।

30 जून से पहले कर लें लिंक

दोनों पहचान पत्रों को लिंक करने से पहले ये बात जान लें कि अब भारत में दोनों को लिंक करना अनिर्वाय है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इसे अनिर्वाय किया गया है। आयकर विभाग ने लोगों को दोनों दस्तावेज लिंक करने के लिए 30 जून 2023 तक का समय दिया है। यानी इस महीने की लास्ट डेट से पहले लोगों को आधार-पैन लिंक करवाने ही होंगे। अगर लोग ऐसा करने मे असफल रहते हैं तो उन पर 1000 रुपये की पेनल्टी लगाए जाएगी। ऐसे में अगर आपने भी अभी तक आधार-पैन लिंक नहीं करवाया है तो देर न करें।

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गलत जानकारियों के चलते आ रही दिक्कत

अब जानते हैं कि लोगों को आधार-पैन लिंक करवाने में दिक्कतें क्यों पेश आ रही है। आयकर विभाग का कहना है कि लोगों की जानकारियां मिसमैच कर रही हैं। पैन और आधार पर नाम, जन्म तिथि, लिंग जैसे डेमोग्राफिक जानकारियां अगल-अगल हैं। जिसके चलते लोग दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कर पा रहे हैं। विभाग का कहना है कि लोग पहले इन गड़बड़ियों को सुधारें। उसके बाद आधार-पैन लिंक करने की प्रक्रिया पूरी करें।

नजदीकी पैन सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाएं

अगर आप इन गड़बड़ियों को सुधारें चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका आधार-पैन लिंक नहीं हो रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए वैकल्पिक उपाय बताया है। डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। विभाग का कहना है कि अगर ये करने के बाद भी आधार-पैन लिंक नहीं हो रहा है तो आप नजदीकी पैन सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जा सकते हैं। जहां आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके बाद आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा।

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Brijesh Chauhan
Brijesh Chauhanhttps://www.dnpindiahindi.in
बृजेश बीते 4 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में M.A की पढ़ाई की है। यह कई बड़े संस्थान में बतौर कांटेक्ट एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल बृजेश DNP India में बतौर कांटेक्ट एडिटर पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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