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पासपोर्ट आवेदकों के लिए खुशखबरी! विदेश मंत्री ने सामान्य व तत्काल Passport को लेकर दिया बड़ा बयान; जानें डिटेल

Passport Seva: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से सामान्य व तत्काल पासपोर्ट जारी होने के संबंध में अहम बयान दिया गया है।

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Passport Seva
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Passport Seva: सदन के शीतकालीन सत्र के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पासपोर्ट जारी होने में लगने वाले समय को लेकर अपना जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सामान्य पासपोर्ट को जारी करने के लिए औसतन 7 से 10 दिन तो वहीं तत्काल पासपोर्ट को जारी करने के लिए औसतन 1 से 3 दिन का समय लगता है। बता दें कि सामान्य और तत्काल दोनों पासपोर्ट के बीच अंतर होता है। इसके तहत सामान्य पासपोर्ट देश की आम जनता के लिए जारी किया जाता है जबकि तत्काल पासपोर्ट को तत्काल आवश्यकतानुसार किया जाता है। विदेश मंत्री के इस बयान को पासपोर्ट आवेदकों के लिए बड़ा राहत माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इससे आवेदक आसानी से इस संबंध में जानकारी हासिल कर सकेंगे।

विदेश मंत्री एस जयशंकर का अहम बयान

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में पासपोर्ट सेवा से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत में सामान्य पासपोर्ट को जारी करने के लिए औसतन 7 से 10 दिन का समय लगता है। वहीं तत्काल पासपोर्ट के लिए ये समय सीमा 1 से 3 दिन है। विदेश मंत्री की ओर से इस संबंध में पुलिस के रोल का जिक्र भी किया गया है। बता दें कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया का पालन भी करना होता है जिसके लिए 14 दिन का समय लगता है। इस तय प्रक्रिया के दौरान प्रशासन ये बताता है कि पासपोर्ट आवेदक का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है।

सामान्य और तत्काल पासपोर्ट में अंतर

सामान्य पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है। इसके लिए 7 से 10 दिन का समय लगता है। वहीं आवेदक तक ये पासपोर्ट 30 से 45 दिनों में पहुंचते हैं। जबकि तत्काल पासपोर्ट को आपात की स्थिति में जारी किया जाता है। जैसे किसी यात्री को व्यवसाय, चिकित्सा या अन्य निजी कारणों से तत्काल बाहर जाना जरुरी हो। इस दौरान विदेश मंत्रालय 1 से 3 दिनों में तत्काल पासपोर्ट जारी करता है। वहीं तत्काल पासपोर्ट के लिए सामान्य पासपोर्ट की तुलना में आवेदन की शुल्क ज्यादा लगती है। सामान्य पासपोर्ट के लिए सभी पात्र आवेदक अप्लाई कर इसे जारी करा सकते हैं जबकि तत्काल के लिए आवेदक को तत्काल यात्रा या पासपोर्ट की आवश्यकता का प्रमाण देना होगा।

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