Tuesday, November 5, 2024
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Maharashtra News: CM एकनाथ शिंदे पर फिर मंडराए संकट के बादल, अयोग्यता को लेकर SC में दायर हुई याचिका

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Maharashtra Elections 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 'जातिगत राजनीति' को लेकर एक अलग चर्चा छिड़ी है। महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने इसकी नींव रखी।

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Aaditya Thackeray vs Milind Deora: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले राज्य में चुनावी प्रचार-प्रसार का दौर चरम पर है। महाराष्ट्र की सियासत में पैठ जमा चुकीं महायुति (Mahayuti) और महा विकास अघाड़ी (MVA) पूरी उर्जा के साथ चुनावी संभावनाओं को बेहतर करने के लिए प्रयासरत नजर आ रही है।

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Zeeshan Siddique: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही राज्य की सियासत दिलचस्प होती जा रही है। नेताओं के एक दल से दूसरे दल में आने-जाने का क्रम भी जारी है।

Maharashtra News: महाराष्ट्र में चल रहे बड़े पॉलिटिकल ड्रामा के बीच अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। उनकी अयोग्यता का मामला फिर चर्चाओं में आ गया है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता सुनील प्रभु की ओर से दायर की गई है। याचिका में इस बात का हवाला दिया गया है कि अयोग्यता का मामला काफी समय से स्पीकर के पास लंबित पड़ा हुआ है। ऐसे में कोर्ट में इस मामले में फिर दखल दे।

स्पीकर के पास लंबित पड़ा है अयोग्यता का मामला

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे और उनके साथ NDA में शामिल हुए विधायकों पर स्पीकर ने अभी तक कोई फैसला लिया है। याचिका में कहा गया है कि ये कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट के फैसले के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में कोर्ट दोबार इस मामले में हस्तक्षेप करे।

SC ने स्पीकर पर छोड़ा था अयोग्यता का फैसला

बता दें कि पिछले साल यानी 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी। तब शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई थी। एकनाथ शिंदे ने BJP के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। उनके साथ 15 अन्य विधायक भी NDA गठबंधन में शामिल हुए थे। जिसके बाद उद्धव गुट ने SC में याचिका दायर करते हुए सभी 15 विधायकों और एकनाथ शिंदे को अयोग्य करार देने की मांग उठाई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान SC ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। कोर्ट ने माना था कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट देने का आदेश गलत था। लेकिन, कोर्ट ने उद्धव सरकार को बहाल करने से इनकार कर दिया था। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद CM पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता का फैसला विधानसभा के स्पीकर पर छोड़ दिया था।

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Brijesh Chauhan
Brijesh Chauhanhttps://www.dnpindiahindi.in
बृजेश बीते 4 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में M.A की पढ़ाई की है। यह कई बड़े संस्थान में बतौर कांटेक्ट एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल बृजेश DNP India में बतौर कांटेक्ट एडिटर पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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