Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: जब प्रकृति आपदा के चलते फसल बर्बाद हो जाती हैं तो कई बार क्लेम देते समय किसानों को कंपनिया कई चक्कर लगवाती है। औपचारिकताओं के नाम पर परेशान करती है बीमा कंपनी फसल का बीमा करते वक्त बड़े बड़े वायदे करती है आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जो केवल फसल बीमा के क्लेम संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए होगा।
क्या है Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों या किसी भी तरह से फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये किसानों की आय को स्थिर करना। किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना। कृषि क्षेत्र के लिये ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना। आपको बता दें कि साल 2023 में इस योजना से तीन करोड़ 12 लाख किसान और जुड़ गए हैं।
टोल फ्री नंबर पर कर सकेंगे शिकायत
अब फसल बीमा से जुड़ी समस्याएं हल करना हुआ और भी आसान। टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल करें, शिकायत दर्ज करें और अपनी बीमा समस्याओं का तत्पर और सही समाधान पाएं। फिर आपको अपने दस्तावेजों और समस्याओं के बारे में जानकारी देनी होगी इसके बाद आपको एक टिकट आईडी दी जाएगी। किसी भी कोने में बैठा किसान अपने क्लेम का स्टेटस जान सकेगा और संबंधित शिकायत कर सकेगा।
प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत किसान बीमा तो कराते हैं, पर फसल बर्बाद होने के बाद क्लेम करने पर किसानों को उसका स्टेटस बताने वाला कोई नहीं होता है, साथ ही कब तक क्लेम मिलने की संभावना है जिससे वो अगली फसल की तैयारी कर सकें।
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