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Pune Porsche Car Accident: पुणे कार हादसे में कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग आरोपी के पिता को 2 दिन की न्यायिक हिरासत; जानें डिटेल

Pune Porsche Car Accident: पुणे कार हादसे में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नाबालिग आरोपी के पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

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Pune Porsche Car Accident
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Pune Porsche Car Accident: पुणे पोर्से कार हादसे में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि नाबालिग आरोपी के पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों से पुणे पोर्से कार हादसा सुर्खियों में बना हुआ है। जहां एक नाबालिग लड़के ने अपनी पोर्शे कार युवक-युवती के ऊपर चढ़ा दी। जिसके कारण उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मालूम हो कि आरोपी की उम्र 17 साल है।

क्या है पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामला?

19 मई 2024 की देर रात पुणे के कल्याणपुरी इलाके में एक नाबालिग शराब पीकर अपनी पोर्शे कार को 200 प्रति किलोमीटर की स्पीड से चला रहा था। सड़क पर जा रहे है बाईक सवार युवक-युवती को नाबलिग ने टक्कर मार दी जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार किया उसके बाद पुलिस ने उसके पिता को गिफ्तार कर लिया था। हालांकि स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग को कुछ शर्तों पर जमानत दे दी थी।

राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया

हरियाणा के पंचकुला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि “पुणे में 17 साल का लड़का शराब पीकर पोर्श चलाता है, 2 लोगों की हत्या करता है और उससे निबंध लिखने को कहा जाता है। अगर वह निबंध लिखता है तो बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर से भी निबंध लिखने के लिए कहा जाए”।

हस्तक्षेपकर्ता के वकील ने क्या कहा?

वकील असीम सरोदे ने कहा कि, “हस्तक्षेपकर्ता की ओर से, हमने आरोपी के पिता को जमानत देने के खिलाफ तर्क दिया है। अदालत ने उस आधार को खारिज कर दिया है जिस पर वह जमानत मांग रहा था और उसे 24 मई तक न्यायिक हिरासत दे दी है। यह मामला पूरे देश में खूब चर्चा में है और पिता दोषी है क्योंकि वह अपने नाबालिग बेटे की रक्षा करने में विफल रहा। इसमें शराबबंदी कानून और उसके प्रावधानों का कोई जिक्र नहीं है और एफआईआर में पूरी तरह से हेराफेरी की गई है. हो सकता है कि पुलिस पर किसी ने दबाव डाला हो”।

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