Punjab News: किसान आंदोलन के बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब- हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए है। गौरतलब है कि रविवार को किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से दिए गए एमएसपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और बुधबार यानि 21 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। वहीं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों से कहा कि वे मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राजमार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते।
Punjab News: हाईकोर्ट ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के उपयोग पर लगाई रोक
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों से कहा कि वे मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राजमार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते। कोर्ट ने किसानों को अपने मौलिक अधिकारों को जानने के बावजूद “संवैधानिक कर्तव्यों” का पालन करने की भी याद दिलाई। (Punjab News) हाई कोर्ट ने कहा आप ट्रॉली पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं।
हर कोई अपने मौलिक अधिकारों को जानता है, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं, जिनका पालन करने की आवश्यकता है। उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। सुनवाई में केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया कि आंदोलनरत किसानों के साथ उनकी मांगों पर बैठक हुई है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जवाब में केंद्र सरकार से बैठकों में क्या हुआ, इसका विवरण देते हुए एक नया हलफनामा दायर करने को कहा।
किसानों का 21 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच का ऐलान
गौरतलब है कि किसान और सरकार की एमएसपी पर बातचीत बेनतीजा रही। उन्होंने सरकारी एजेंसियों द्वारा पांच साल के लिए एमएसपी पर दालें, मक्का और कपास की खरीद के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। जिसके बाद किसान संगठनों की ओर से 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। (Punjab News) बता दें कि किसान विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र पर दवाब बनाने के लिए हरियाणा के साथ पंजाब की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे है।