Punjab News: दो दिवसीय विशेष सत्र के बाद पंजाब विधानसभा में अब एक नया विधेयक पारित किया गया है। यह विधेयक पंजाब राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) पद के चयन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर है। बताया जा रहा है यह विधेयक पंजाब राज्य को एक मजबूत तंत्र स्थापित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह विधेयक बिना किसी रोक-टोक के पंजाब विधानसभा में मंगलवार को पारित कर दिया गया। ऐसे में अब पंजाब की भगवंत मान सरकार नए नियमों के मुताबिक पुलिस महानिदेशक (DGP) को नियुक्त कर सकेगी। आइए अब हम आपको बताते है कि पंजाब राज्य सरकार DGP पद का चयन अब कैसे करेगी ?
DGP का इस तरह होगा चयन
पंजाब ऐसी पहली राज्य सरकार नहीं है, जिन्होंने इस तरह के विधेयक को देश में पारित किया हो। इससे पहले भी DGP पद के चयन हेतु आंध्र-प्रदेश और तेलंगाना ने विधेयक पारित कर नए नियमों के मुताबिक चयन किया है। ऐसे में पंजाब सरकार के नए नियम की बात करे तो सबसे पहले राज्य द्वारा नियुक्त समिति पुलिस महानिदेशक (DGP) पद के लिए विचार किए जाने वाले भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के तीन अधिकारियों की सूची बनायीं जाएगी और फिर राज्य सरकार इन तीन नामों में से किसी एक अधिकारी का (DGP) पद के लिए चयन करेगी। वही इस चयन की प्रक्रिया में हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस चेयरमैन, राज्य के मुख्य सचिव, यूपीएससी का एक प्रतिनिधि, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रतिनिधि के साथ-साथ पंजाब के रिटायर्ड डीजीपी की देखरेख में यह चयन प्रक्रिया पूरी होगी।
अन्य राज्य सरकारें कैसे करती है DGP पद का चयन?
बता दें कि अन्य राज्य सरकारें DGP पद के चयन के लिए सबसे पहले (आईपीएस) की सूची (लिस्ट) देखती है जिन्होंने अनुभव के साथ-साथ अच्छे काम किए हो, फिर राज्य सरकार उन उन सभी नामों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) के पास भेजती है। इसके बाद UPSC जांच के हिसाब से प्रायोरिटी देते हुए उसमें से 3 नाम को DGP पद के लिए राज्य सरकार के पास भेज देती है। ऐसे में अब वर्तमान राज्य सरकार को यह तय करना होता है कि 3 में से वह किसे सेलेक्ट करें।
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