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CM Mann का नई आबकारी नीति के तहत फैसला, टेंडर प्रोसेस के लिए चुकानी होगी इतनी कीमत

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CM Mann: पंजाब में नई आबकारी नीति के तहत कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इस नीति को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। वहीं सीएम भगवंत मान ने नई आबकारी नीति के तहत एक ऐसा नियम बनाया है, जिससे पंजाब में शराब खरीदने वाले लोगों की बल्ले – बल्ले होने वाली है। इस नीति के तहत शराब पीने वाले लोग अगर दुकान पर जाने से हिचकिचाते हैं तो अब यहां से जाकर शराब को खरीद सकते हैं। मान सरकार नई आबकारी नीति के तहत पंजाब में ऐसी 77 दुकानें खोलने जा रही हैं, जहां बिना किसी हिचकिचाहट के लोग जाकर शराब खरीद सकते हैं।

नई आबकारी नीति के तहत खुलेंगे शॉप

पंजाब के आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नई आबकारी नीति में हुए बदलाव को लेकर कहा है कि ” ऐसे लोग जो किसी ठेके पर जाकर शराब खरीदने में शरमाते हैं, उनके लिए सरकार ने नई तरह की व्यवस्था की है। इन दुकानों को कैसे और कहां खोलना है इसके लिए भी आप सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं।” इस नीति में हुए बदलाव से आने वाले समय में पंजाब में आमदनी का भी काफी इजाफा होगा।

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8 मार्च को दी गई थी मंजूरी

पंजाब में 8 मार्च को नई आबकारी नीति में हुए बदलाव को मंजूरी मिली थी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ के अलावा राज्य के जिलों में ऐसी दुकानें खोली जाएंगी जहां विदेशी स्कॉच भी लोग आसानी से खरीद सकते हैं। वहीं इसके लिए सरकार की तरफ से कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं। पंजाब सरकार के मुताबिक इस नई शॉप के लिए 52 अलग अलग समूहों ने टेंडर को भरा है। वहीं सरकार ने कहा है कि इस नई नीति के तहत लाइसेंस रिनिवल नही करवा सकते हैं। टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए देने होंगे।

पंजाब की नई आबकारी नीति में हुआ ये बदलाव

पंजाब सरकार के द्वारा नई आबकारी नीति में बदलाव करते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसमें कहा गया है कि ” बियर बार और हार्ड बार को छोड़कर अन्य जगह जहां भी शराबें बेची जा रही हैं, उनके वैट का सरचार्ज घटाने का फैसला लिया गया है।” वहीं पंजाब सरकार ने नई आबकारी नीति को बनाते हुए कहा है कि अब साल में 10 लाख रुपए को पूरा करने वाले साथ ही सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को मानने वाले बार ही चलेंगे। इसके अलावा सरकार ने नए नियम में 77 ऐसी दुकानें खोलने का फैसला किया है, जहां से लोग बिना किसी डर के शराब को खरीद पाएंगे।

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